रिपोर्ट: शैलेश सिंह।
मंझारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज हत्या कांड में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना का विवरण
मामला मंझारी थाना कांड संख्या-38/2022 दिनांक 11 जून 2022 से जुड़ा है। इसमें अभियुक्त मोटू बागे (पिता–बालराम, ग्राम–पंचाबोया, थाना–कुमारडुंगी, जिला–प. सिंहभूम) एवं बुधिया पुरती (पिता–स्व. भीम पुरती, सा.–बरकीमारा, थाना–मंझारी, जिला–प. सिंहभूम) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप था कि दिनांक 10 जून 2022 की रात करीब 10 बजे बुधिया पुरती अपने साले के साथ घर लौटा और माना पुरती से विवाद करने लगा। झगड़े के दौरान दोनों अभियुक्तों ने माना पुरती को घेर लिया और जान लेने की नीयत से त्रिशूल से वार कर दिया। पेट में चोट लगने से माना पुरती की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस कार्रवाई
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त मोटू बागे एवं बुधिया पुरती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्यों का संकलन कर मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय का फैसला
मामले के विचारण के क्रम में सत्रवाद संख्या-309/2022 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प. सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 30 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।