किरिबुरू थाना कांड संख्या 04/2024 में अदालत ने आरोपी को किया तलब
रिपोर्ट: शैलेश सिंह
चाईबासा स्थित एस.डी.जे.एम. (सदर) न्यायालय ने किरिबुरू थाना कांड संख्या 04/2024 के एक आरोपी के खिलाफ इश्तेहार जारी करते हुए उसे अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

न्यायालय के आदेश में बताया गया है कि सूरज दास उर्फ सूरज पान (लगभग 35 वर्ष), पिता स्वर्गीय शर्मा पान, निवासी मेन मार्केट किरिबुरू, थाना किरिबुरू, जिला पश्चिम सिंहभूम के खिलाफ मामला दर्ज है। मामले में आरोप है कि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 325 के तहत दंडनीय अपराध में संलिप्त है।
लंबे समय से फरार के कारण वारंट के बाद भी गिरफ्तारी नहीं
अदालत के अभिलेख के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहले वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई। आरोपी के शहर से लगातार फरार रहने और अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन (इश्तेहार) जारी करने का आदेश दिया था। इसी के आलोक में किरीबुरू पुलिस ने फरार आरोपी के घर इश्तेहार लगाया।













