मकान किराया नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद अंचल अधिकारी ने जारी किया नोटिस
रिपोर्ट : शैलेश सिंह
बुंडू के मेन रोड स्थित एक दुकान के दखल-दिहानी मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दुकान खाली कराने का आदेश जारी किया है। अंचल अधिकारी, बुंडू की ओर से मुकेश कुमार, पिता स्वर्गीय जनार्दन जायसवाल, निवासी मेन रोड, बुंडू को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकान से अपना कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई
अंचल अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार, इस मामले में आवेदिका मीना देवी, पति स्वर्गीय प्रेम कुमार भगत, निवासी बाबू राम टोली, बुंडू की ओर से मकान किराया नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बुंडू के न्यायालय में मामला दायर किया गया था। मामले का वाद संख्या J.B.C. 02/2026 बताया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा मुकेश कुमार के संबंध में दखल-दिहानी यानी कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के तहत मेन रोड, बुंडू स्थित संबंधित दुकान को खाली कराकर आवेदिका/प्रथम पक्ष को दखल दिलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
4 सितंबर तक दुकान खाली करने का निर्देश
न्यायालय के पारित निर्णय के आलोक में अंचल अधिकारी, बुंडू द्वारा मुकेश कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे 4 सितंबर 2026 तक अपना दखल-कब्जा हटा लें। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए दखल-दिहानी आवेदिका के पक्ष में कराई जाएगी।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को भी दी सूचना
अंचल अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी नोटिस की प्रतिलिपि मीना देवी के अलावा संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन को भी सूचना एवं अनुपालन के लिए भेजी गई है। साथ ही मामले की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी, बुंडू तथा उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची को भी दी गई है।
अब कार्रवाई पर टिकी नजर
प्रशासनिक नोटिस जारी होने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित व्यक्ति दुकान खाली करता है या नहीं। यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।












