प्रदर्शन और बढ़ते आक्रोश के बीच चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आदित्यपुर से मो. सफीक उर्फ राजा दबोचा गया
मामले में स्क्रैप कारोबारी दीपू सिंह की अमन लॉज, दुकान, मकान और स्क्रैप यार्ड पहले ही सील; दीपू सिंह भी जेल में
रिपोर्ट : शैलेश सिंह
बड़ाजामदा। बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में चाईबासा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी अभियुक्त मो. सफीक उर्फ मो. राजा (27) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। घटना के बाद से ही राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था और मामले को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा था।
पुलिस की कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि नाबालिग से जुड़े गंभीर मामलों में शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले को लंबित रखने के बजाय त्वरित कार्रवाई कर सकती है।

एसपी के निर्देश पर बनी टीम, 24 घंटे में गिरफ्तारी
चाईबासा पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त को बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। इसके संबंध में पीड़िता के परिजनों ने 30 अगस्त को महिला थाना किरीबुरू (कैम्प-नोवामुंडी) में आवेदन दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, चाईबासा के निर्देश पर किरीबुरू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त मो. सफीक उर्फ मो. राजा, पिता स्व. अब्दुल मुतालिब, निवासी एच रोड, मुस्लिम बस्ती, थाना आदित्यपुर, जिला सरायकेला-खरसावां को गिरफ्तार कर लिया।
आक्रोश के बीच पुलिस ने दिखाई तेजी
घटना के बाद बड़ाजामदा क्षेत्र में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मामले को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया था। लोगों की मांग थी कि नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
लगातार बढ़ते सामाजिक आक्रोश के बीच पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी किए जाने को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
इस मामले में दीपू सिंह पहले जेल भेजे जा चुके हैं।
इस पूरे मामले की चर्चा बड़ाजामदा के चर्चित स्क्रैप कारोबारी दीपू सिंह से जुड़े पूर्व पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में भी हो रही है। पुलिस पहले ही दीपू सिंह का अमन लॉज, दुकान, मकान और स्क्रैप यार्ड को सील कर चुकी है तथा दीपू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई भी हो चुकी है।
BNS और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि मामले में महिला थाना किरीबुरू (कैम्प-नोवामुंडी) कांड संख्या 04/26, दिनांक 30 अगस्त 2026 को धारा 79/126(2)/351(2) बीएनएस 2023 एवं धारा 8/12 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नाबालिग से संबंधित होने के कारण मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
पुलिस की अपील—शांति और सौहार्द बनाए रखें
चाईबासा पुलिस ने आम जनता से क्षेत्र में शांति, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर
24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के बाद अब मामले की आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और मामले में कानून के अनुसार आगे क्या कार्रवाई होती है।
फिलहाल, नाबालिग छात्रा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में चाईबासा पुलिस की त्वरित गिरफ्तारी ने यह जरूर दिखाया है कि गंभीर शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई संभव है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय लोगों के विरोध के बीच पुलिस द्वारा आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाना कानून-व्यवस्था के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है।












