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फरार आरोपी पर कसा शिकंजा, कोर्ट के आदेश पर किरीबुरू थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

On: April 26, 2026 12:23 PM
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धारा 82 के तहत जारी हुआ उद्घोषणा, घर पर चिपकाया गया नोटिस

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

कानून से भाग रहे आरोपियों पर अब पुलिस का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में किरीबुरू थाना पुलिस ने एक फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर सख्त कार्रवाई करते हुए उद्घोषणा (Proclamation) जारी कर दी है। यह कार्रवाई चाईबासा स्थित न्यायिक दंडाधिकारी (J.M.F.C.) की अदालत के निर्देश पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत वाद संख्या 368/2023 में आरोपी सूरज करूवा, पिता स्व. जयपाल करूवा, निवासी आर/ओ-प्रोस्पेक्टिंग, नियर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किरीबुरू, थाना किरीबुरू, जिला पश्चिम सिंहभूम के खिलाफ मामला दर्ज है। आरोपी पर एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

कई बार वारंट के बावजूद नहीं हुआ पेश, कोर्ट ने लिया कड़ा रुख

सूत्रों के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कई बार समन और वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वह लगातार फरार रहा। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट तामील करने के प्रयास भी विफल रहे।
ऐसी स्थिति में अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया, ताकि आरोपी को सार्वजनिक रूप से हाजिर होने के लिए बाध्य किया जा सके।

घर और इलाके में चस्पा किया गया इश्तेहार

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किरीबुरू थाना पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। यह नोटिस आरोपी के निवास स्थान एवं आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया, ताकि स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके।
थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर आवश्यक है, जिससे आरोपी को अंतिम अवसर दिया जा सके कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।

निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं होने पर होगी अगली सख्त कार्रवाई

न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आरोपी को निर्धारित तिथि तक अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आगे की कठोर कार्रवाई, जैसे कुर्की-जब्ती (धारा 83 CrPC) की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

पुलिस का संदेश – कानून से भागना अब आसान नहीं

इस कार्रवाई के बाद किरीबुरू थाना पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बचकर भागने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उन्हें न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा।

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