दस्तावेज नहीं देने पर सत्यापन में आ सकती है परेशानी
रिपोर्ट — शैलेश सिंह
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची के सत्यापन एवं सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर नोटिसधारी मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की जा रही है। संबंधित मतदाताओं को अपने पास उपलब्ध मान्य दस्तावेज तीन दिनों के अंदर अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल अधिकारी) के पास जमा कराने को कहा गया है, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

12 प्रकार के दस्तावेज मान्य
सुनवाई के लिए जारी जानकारी के अनुसार मतदाता निम्न में से कोई एक या एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनर को जारी आईडी कार्ड अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जारी सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU का पहचान पत्र अथवा प्रमाणपत्र शामिल हैं।
जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट भी मान्य
इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
जाति और वन अधिकार प्रमाणपत्र भी विकल्प
OBC, SC या ST श्रेणी के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी जमीन या मकान अलॉटमेंट प्रमाणपत्र अथवा खतियान की प्रति को भी दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है।
पुराने SIR की प्रति भी रखें
सूची में पिछले SIR की प्रति को भी दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। मतदाताओं से अपील की गई है कि उनके पास उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों को समय सीमा के भीतर BLO के पास जमा कराएं।
आवासीय प्रमाणपत्र के लिए तुरंत करें आवेदन
जिन मतदाताओं के पास आवश्यक दस्तावेजों में स्थायी निवास/आवासीय प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें अविलंब जरूरी कागजात के साथ संबंधित कार्यालय में आवेदन करने की सलाह दी गई है। आवेदन की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर जल्द आवासीय प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की बात कही गई है।
समय सीमा का रखें विशेष ध्यान
मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपने दस्तावेज तैयार कर तीन दिनों के अंदर BLO के पास जमा कराएं। इससे SIR के तहत दस्तावेजों के सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।














