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बड़ाजामदा में बाल विवाह और डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता शिविर, छात्र-छात्राओं को बताए कानूनी अधिकार

On: July 7, 2026 7:29 PM
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गुवा संवाददाता।

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में मंगलवार को नोवामुंडी प्रखंड के बड़ाजामदा स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में बाल विवाह एवं डायन कुप्रथा के खिलाफ विधिक जागरूकता एवं कानूनी सहायता शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 90 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत आयोजित हुआ।

डायन कुप्रथा है गंभीर अपराध

डीएलएसए के सचिव रवि चौधरी ने कहा कि डायन कुप्रथा केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में महिलाओं को संपत्ति हड़पने या पुरानी रंजिश के कारण डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को डायन कहना उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।

बाल विवाह रोकने का किया आह्वान

रवि चौधरी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून तथा बच्चों की शिक्षा और समुचित विकास से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए समाज से इन कुरीतियों को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने लोगों से निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए डीएलएसए से संपर्क करने का आग्रह भी किया।

छात्राओं से चुप्पी तोड़ने की अपील

नोवामुंडी महिला थाना प्रभारी विनीता कुमारी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से छूने या उत्पीड़न का प्रयास करे तो वे चुप न रहें। इसकी सूचना तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या महिला थाना को दें, ताकि समय पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

ग्रामीणों को भी किया जागरूक

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने बच्चों एवं अभिभावकों को महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार श्रीवास्तव, लीगल डिफेंस काउंसिल प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद, अधिकार मित्र प्रमिला पात्रो, उप प्रमुख ज्योति दास, मदन किशोर, विनीता सांडिल, विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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