रिपोर्ट शैलेश सिंह
मनोहरपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में माननीय सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त मंगल मुर्मू को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, मनोहरपुर थाना कांड संख्या 20/2024, दिनांक 5 जून 2024, धारा 307 एवं 506 भा.दं.वि. के तहत अभियुक्त मंगल मुर्मू (पिता–मोहन मुर्मू), निवासी मैगजीन लेवल, थाना गुवा, जिला पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध अपनी पत्नी नेहा लखवा पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के दौरान सभी आवश्यक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
सत्रवाद संख्या 377/2024 में सुनवाई पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को माननीय सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने अभियुक्त मंगल मुर्मू को धारा 307 भा.दं.वि. के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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